रविवार, 27 दिसंबर 2015

करछना में सरकारी लूट का कहर

यह इसी देश में संभव है कि किसान विकास कार्यों के लिए अपनी जमीन दे, अपनी जीविका और सुरक्षा कुर्बान करे और अगर अपने अधिकार मांगने लगे तो लाठी खाए, गोली खाकर जान गंवाए. देश भर में जहां कहीं भी सरकारें जमीन अधिग्रहण करती हैं, वहां जनता से टकराव के बाद पुलिस बल का इस्तेमाल जैसे नियम बन गया है.

इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के कचरी गांव में करीब दो महीने से धारा 144 लागू है. पुलिस आैैर ग्रामीणाें में संघर्ष के बाद पूरे गांव में पीएसी तैनात है. गांव के कई घरों में ताले लगेे हैं. गांव सूना  पड़ा है. पुलिस की दहशत से गांव के 70 फीसदी लोग घरों में ताला लगाकर वहां से भाग गए हैं. जो घर खुले हैं, उनमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं. कई घरों के दरवाजे टूटे हैं. घरों के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है. गांव वालों के मुताबिक इन्हें पुलिस ने तोड़ा है. गांव के सभी पुरुष पुलिस के डर से फरार हैं,  यहां सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बचे हैं.


जमीन बचाने के लिए कचरी गांव के किसान 1,850 से ज्यादा दिनों से धरने पर हैं. इसी साल 9 सितंबर की सुबह 7 बजे किसान आंदोलनकारियों पर पुलिस ने धावा बोल दिया. ग्रामाणों और पुलिस के बीच जबर्दस्त संघर्ष हुआ. लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जमकर पथराव हुआ, चापड़ चले और आगजनी भी हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक घर में आग भी लगा दी. कई राउंड गोलियां चलाईं. धरनास्थल पर मौजूद लोगों की पिटाई की और उन्हें गिरफ्तार कर ले गई. हालांकि पुलिस ज्यादातर आरोपों से इंकार कर रही है. पुलिस का कहना है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई और घर में आग खुद ग्रामीणों ने लगाई थी.

गांव के एक घर में दो ग्रेनेड फेंके गए. घर के अंदर की दीवारें काली पड़ गई हैं. गांव वाले कह रहे हैं कि यह ग्रेनेड पुलिस ने फेंका है जबकि पुलिस का कहना है कि बम घर के अंदर से फेंका गया. अब सवाल ये है कि अगर बम घर के अंदर से फेंका गया तो अंदर ही कैसे फट गया? यदि अंदर से कोई बम फेंक रहा था और बम अंदर ही फट गया तो कोई हताहत क्यों नहीं हुआ? बहरहाल, ये बम आर्टिलरी (आयुध कारखाने) के बने हैं, जिन पर सितंबर 2010 एक्सपाइरी डेट है. पुलिस अधिकारियों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की एक जांच समिति के सवालों के जो जवाब दिए, उनमें हास्यास्पद किस्म का विरोधाभास है. अधिकारियों ने एक ही बातचीत में बार-बार बयान बदले हैं.

तीन साल के एक बच्चे के कंधे पर 12 टांके आए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि उसे पुलिस की गोली छूकर निकली है जबकि पुलिस का कहना है कि बच्चा ग्रामीणों के हमले में दराती से घायल हुआ है. जो भी हो, पुलिस को कम से कम ऐसे सवाल का जवाब देना चाहिए कि चारपाई पर पड़े 84 साल के बुजुर्ग से सरकार को क्या खतरा था, जिसे घर में से घसीट कर पीटा गया? सरकार या पुलिस को 13-14 साल के बच्चे से क्या खतरा हो सकता है जिसे जेल में डाल दिया गया?

बहरहाल, गांव के 41 किसान इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद हैं. इन 41 लोगों में 13 साल से लेकर 17 साल तक के नाबालिग और 75 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं. ये सभी बिना किसी सुनवाई के जेल में बंद हैं. इन लोगों के अलावा पुलिस अन्य किसानों और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. महिलाओं और बच्चों के साथ आंदोलन में उतरे किसानों को प्रशासन ने उपद्रवी मानते हुए उनके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए हैं.

आंदोलनकारियों के मुखिया किसान नेता राज बहादुर पटेल अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. उन पर 12 हजार रुपये का इनाम है. उनके परिवार के 22 सदस्य जेल में बंद हैं. यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि किसान अपनी जमीन किसी कंपनी को देने का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस उन्हें अपराधी मानती है. कचरी गांव के कई घरों में पुलिस ने तोड़फोड़ की है. राज बहादुर पटेल के घर की महिलाओं ने बताया, ‘नौ सितंबर को भारी संख्या में आई पुलिस ने पूरा गांव घेर लिया, जो सामने मिला, उसे पीटा, घरों में तोड़फोड़ की और 46 ग्रामीणों को पकड़ कर थाने ले गई. पुलिस दल के साथ डीएम भी थे.’

लगातार धारा 144 लागू होने, गांव में पुलिस की दबिश और उत्पीड़न के चलते गांववाले दहशत में जी रहे हैं. आठ अक्टूबर को एक किसान सहदेव (65) की मौत हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि सहदेव की मौत पुलिस की प्रताड़ना और सदमे से हुई है. पुलिस गांव वालों को इतना प्रताड़ित कर रही है कि हर कोई भय में जी रहा है. इसी तरह से पास के कोहड़ार गांव में जय प्रकाश के घर पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करा दिया है.

इन किसानों का दोष बस इतना है कि वे अपनी जमीन जेपी समूह को नहीं देना चाहते. गौर करने लायक बात ये है कि सरकार भी ग्रामीणों से बातचीत करने को राजी नहीं है, वह कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है कि किसानों की जमीन वापस की जाए. सरकार कोई भी यत्न करके ग्रामीणों से निपटने के मूड में है.

इलाहाबाद के पास के इलाके में 20 किलोमीटर की दूरी में तीन थर्मल पावर प्लांट लगाए जाने हैं. करछना और बारा में दो पावर प्लांट जेपी समूह के होंगे और बारा में एक प्लांट एनटीपीसी और यूपी पावर कॉरपोरेशन का होगा. इसके लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 23 नवंबर, 2007 को अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4, 17(1) और 17(4) के तहत जारी हुई थी. तत्कालीन प्रदेश सरकार ने अधिग्रहीत जमीन पावर प्रोजेक्ट के लिए जेपी समूह को हस्तांतरित कर दी थी.

जब अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कचरी के किसान नेता राजबहादुर पटेल की अगुवाई में दर्जनों किसानों ने अधिग्रहण के खिलाफ प्रशासन को आवेदन सौंपा लेकिन प्रशासन ने इसकी अनदेखी की और अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई जारी रही. आखिरकार अप्रैल, 2008 में सात किसानों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिग्रहण की योजना को चुनौती दी गई. इस प्रोजेक्ट के लिए 2010 में 2200 बीघा जमीन अधिग्रहीत की गई. सरकार ने जमीन का मुआवजा बाजार दर से दस गुना कम तय किया, कुल तीन लाख रुपये प्रति बीघा, जबकि तब जमीन का बाजार भाव 30 लाख रुपये प्रति बीघा था. यहां के किसान ‘किसान कल्याण संघर्ष समिति’ के बैनर तले भूमि अधिग्रहण के विरोध में लामबंद हैं. किसानों का संघर्ष जारी है तो पुलिस का दमन भी. इस मुद्दे पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा दूसरे संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन कर रही है. विरोध के चलते अभी तक अधिग्रहीत जमीन की घेराबंदी पूरी नहीं हो सकी है.

22 अगस्त, 2010 से इलाके के किसान धरने पर बैठे. सरकार ने जब इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया तो किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया. प्रशासन ने बातचीत करके मसला सुलझाने की जगह आंदोलन को कुचलने का रास्ता अपनाया. जनवरी 2011 में अनशनरत किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और फायरिंग की गई. इस संघर्ष में पुलिस की गोली से एक किसान गुलाब विश्वकर्मा की मौत हो गई थी, जिसके कारण किसानों का गुस्सा बढ़ गया. उस वक्त किसानों के उग्र हो जाने पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा था. इसके बाद 22 अगस्त 2015 को भी कचरी के 122 ग्रामीणों के विरुद्ध शांति भंग की धारा 107/116 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए नोटिस तामील किया गया.


इस बीच 13 अप्रैल, 2012 को हाईकोर्ट ने करछना में प्रस्तावित जेपी समूह के थर्मल पावर प्लांट के लिए भूमि का अधिग्रहण रद्द करते हुए कहा था कि किसानों को मुआवजा लौटाना होगा, इसके बाद उनकी जमीनें वापस कर दी जाएं. वहीं बारा पावर प्रोजेक्ट के मामले में किसानों की याचिका खारिज कर दी गई. दोनों ही मामलों में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली अवधेश प्रताप सिंह और अन्य किसानों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया. बारा में जेपी के पावर प्रोजेक्ट के मामले पर कोर्ट ने कहा कि बारा प्लांट में निर्माण का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए वहां भूमि अधिग्रहण रद्द किया जाना नामुमकिन है. नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में गजराज सिंह केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर अधिग्रहण के बाद प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ हो चुका है तो वहां का अधिग्रहण रद्द नहीं किया जा सकता है. बारा के किसान मुआवजे को लेकर अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं. करछना के किसानों के मामले में कोर्ट ने कहा कि अभी तक  परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया गया है.

मामले में प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि किसानों के आंदोलन के कारण पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका. तब कोर्ट ने कहा कि भूमि का अधिग्रहण मनमाने और मशीनरी तरीके से नहीं किया जा सकता. किसानों की आपत्तियों को सुनना जरूरी है. करछना मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह छूट दी है कि वह चाहे तो कानून के मुताबिक नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.

किसानों की मांग है कि पांच साल तक उनकी जमीनें सरकार के पास खाली पड़ी रहीं. अगर जमीनें उनके पास होतीं तो उस पर फसल पैदा की जाती. इसलिए सरकार पांच साल में उन जमीनों पर पैदा होने वाले अनाज की कीमत किसानों को दे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की बात पर गौर करने की बजाय उनके विरोध को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन का सहारा लेना शुरू कर दिया. गांववाले बताते हैं कि नौ सितंबर को गांव में पुलिसिया हमला करवाने वाले डीएम कौशल राज शर्मा ने धमकी दी थी कि जिस तरह उन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा करवाया था, वैसे ही यहां भी करवा सकते हैं इसलिए सुधर जाओ. उनका अब कानपुर तबादला हो चुका है. संजय कुमार नए डीएम बनकर आए हैं. कनहर गोलीकांड के बाद इनको सोनभद्र में लगाया गया था. जांच टीम के सदस्याें के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में उन्हाेंने पिछले डीएम कौशल राज को ‘दंगा स्पेशलिस्ट’ भी बताया.

कुछ स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि जिन जमीनों को लेकर मामला फंसा है, वे सारी अधिग्रहण से पहले आला अधिकारियों की पत्नियों और सगे-संबंधियों के नाम कर दी गई थीं, इसलिए किसानों को मुआवजा वापसी का नोटिस नहीं दिया जा रहा कि बात कहीं खुल न जाए. यह आरोप सही भी लगता है क्योंकि जब कोर्ट ने किसानों की जमीन वापस करने का आदेश दे दिया है तो प्रशासन जमीन वापस क्यों नहीं कर रहा है? इस सवाल पर डीएम संजय कुमार का कहना है, ‘अखबारों में विज्ञापन दिया गया लेकिन गांववाले पैसा वापस नहीं कर रहे हैं.’ जबकि ग्रामीणों का कहना है कि कैसे करना है, क्या करना है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है. प्रशासन ने जमीन वापस करने की प्रक्रिया के बारे में कोई सूचना नहीं दी है. प्रशासनिक अधिकारियाें का कहना है कि वे जो कर रहे हैं, वह सब ‘ऊपर’ के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं.


पुलिस की रिपोर्ट में गांव के आधे से ज्यादा लोग अधिग्रहण से असहमत हैं और अपनी जमीन नहीं देना चाहते. दूसरी तरफ डीएम से फोन पर हुई बातचीत में उन्हाेंने कहा कि अस्सी फीसदी लोग जमीन देने के लिए सहमत हैं यानी ग्रामीणों की असहमति और कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन जमीन वापस करने की प्रक्रिया शुरू करने की बजाय अधिग्रहण की कोशिश में लगा है. प्रशासन का कहना है कि हम ग्रामीणों को सहमत करने का प्रयास कर रहे हैं. किसानों के इस आंदोलन से अलग ‘पावर प्लांट बचाओ आंदोलन’ भी चल रहा है जिससे सपा से पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह भी जुड़े हैं. हाल ही में वे पावर प्लांट का काम पूरा कराने का संकल्प भी जता चुके हैं.

उधर, 26 सितंबर को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने जा रही थीं, तभी इलाहाबाद पुलिस ने उनको समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया. मेधा भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर बच्चों और महिलाओं की जेल में डालने का विरोध कर रही हैं. वे किसानों से मिलना चाह रही थीं लेकिन जिलाधिकारी संजय कुमार ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया. उन्होंने कहा, ‘गांव में धारा 144 लगी हुई है और किसी सभा की इजाजत नहीं है.’ प्रशासन ने मेधा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में ही नजरबंद कर दिया था. उन्हें बाद में छोड़ दिया गया.

मेधा को नजरबंद किए जाने को लेकर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कि मेधा पाटकर की नजरबंदी गैरकानूनी थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा तलब करके पूछा है कि मेधा और उनके समर्थकों को क्यों गिरफ्तार किया गया? पीयूसीएल की इस याचिका में कचरी गांव में धारा 144 लगाने को लेकर भी चुनौती दी गई है. गौरतलब है कि पुलिस ने 144 लागू करने का जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि प्रशासन को यह ‘आभास’ है कि क्षेत्र में अशांति की ‘संभावना’ है. सवाल यह भी है कि क्या ‘आभास’ और ‘संभावना’ के आधार पर किसी क्षेत्र में इतने लंबे समय तक धारा 144 लागू की जा सकती है?

अब इस आंदोलन में कई किसान संगठन शामिल हो गए हैं.  ‘कृषि भूमि बचाओ मोर्चा’ और ‘जन संघर्ष समन्वय समिति’ ने 27 अक्टूबर को बनारस में किसान-मजदूर संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया. इस सम्मेलन में तय किया गया कि पांच नवंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक धरना दिया जाएगा और 16 नवंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा.

उधर, जेल में बंद ग्रामीणों ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है, ‘हमने कोई अपराध नहीं किया है. हमारी जमीन पर हमारा अधिकार है. सरकार जब तक चाहे, हमें जेल में रखे, पर हम जमानत नहीं लेंगे.’ गांव के एक बुजुर्ग ने एक लोकगीत गाकर अपनी भावनाएं कुछ इस तरह जाहिर कीं, ‘जब सर पर कफन को बांध लिया तब पांव हटाना न चाहिए…’ पर सवाल यह है कि जब सरकार ही इन गरीब ग्रामीणों को पांव पीछे हटाने पर मजबूर कर दे तो ये न्याय की अपेक्षा किससे करें?

प्रशासन का सभी आरोपों से इंकार 

इलाहाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार ने इन आरोपों के मद्देनजर कहा, ‘ये सारे आरोप गलत हैं. हम जनता के दुश्मन नहीं हैं. हम जनता की सेवा के लिए हैं, अन्याय क्यों करेंगे? सबको साथ लेकर काम करना है.’ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने या लाठी चार्ज करने की जरूरत क्या थी, इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘कुछ लोगों ने जनता को भड़काने की कोशिश की. रणनीति के तहत पुलिस पर हमला किया गया, जिसके बचाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी.’

महिलाओं और बच्चों को भी जेल में डालने के बारे में उनका कहना है, ‘जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई की गई. कुछ और नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनके बारे में जांच की जा रही है.’ कोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन वापसी की प्रक्रिया नहीं शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘हमने प्रक्रिया शुरू की थी, अखबारों में विज्ञापन दिए थे, गांव में भी अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन गांववालों ने कोई रुचि नहीं दिखाई. कोई अपनी जमीन वापस लेने नहीं आया.’ हालांकि, वे यह भी कह रहे हैं कि 80 फीसदी लोग जमीन देने के लिए सहमत हैं. बाकी को सहमत करने का प्रयास किया जा रहा है.

(यह रिपोर्ट तहलका पत्रिका के 15 नवंबर, 2015 के अंक में प्रक‍ाशित है.)

किसान आत्महत्याएं और तेलंगाना का शाही यज्ञ

तेलंगाना में सरकार शाही यज्ञ करा रही है. वही ​तेलंगाना जो करीब आधी सदी तक संघर्ष के बाद नया राज्य बना है. वही तेलंगाना जहां इसी साल करीब एक हजार किसानों ने आत्महत्या की है. अभी का आंकड़ा नौ सौ के आसपास है. 2015 के आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे. किसानों की लाशें इस देश में आंकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हैं. जैसे राज्य सरकार का यज्ञ आयोजन एक खबर से ज्यादा कुछ नहीं है.
रविवार को खबर आई कि तेलंगाना में चल रहे इस शाही के यज्ञ के पंडाल में आग लग गई. यह पंडाल 7 करोड़ रुपये की लागत से बना था. सच कहूं, इस खबर से मुझे खुशी हुई. किसानों की लाशों पर होने वाले सरकारी यज्ञ में आग ही लगनी चाहिए. इन सरकारों के पास घास की रोटियां खा रहे किसानों के लिए कुछ नहीं हैं. रोटी की जगह फिनायल पीकर मरने वाले किसानों के लिए कुछ नहीं है. लेकिन सरकारी यज्ञ कराने के लिए खजाने लुटा रहे हैं. मात्र एक पंडाल पर जितना पैसा खर्च किया गया, उतने में इस साल करीब 1000 किसानों की आत्‍महत्‍या रोकी जा सकती थी.
जिन किसानों की मौत को सरकारी आंकड़ों में आत्महत्या कहा जाता है, वे दरअसल आत्‍महत्याएं नहीं, सरकारी हत्याएं हैं. जनता के हिस्से का धन हवन हो जाता है और जनता भूख से मरती है.
यह वही तेलंगाना राज्‍य है जिसके लिए लंबा संघर्ष चला और सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई. अंतत: 2 जून, 2014 को इस 29वें राज्य का गठन हुआ. आजादी के पहले तक तेलंगाना  हैदराबाद निजाम का हिस्‍सा था. बाद में इसे 1956 में नवगठित आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया. तेलंगाना क्षेत्र में आजादी के पहले से असंतोष था, क्योंकि यह क्षेत्र पिछड़ा था और यहां के लोगों को लगता था कि उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी और विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं. 1940 के दशक से ही वामपंथी नेता कॉमरेड वासुपुन्यया के नेतृत्व में वामपंथी धड़ा अलग तेलंगाना राज्य की मांग कर रहा था. तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र में मिलाए जाने के बाद यहां के छात्रों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और अलग राज्य की मांग जोर पकड़ गई. 1969 में इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया. उस्मानिया विश्वविद्यालय इस आंदोलन का केंद्र बना.
6 अप्रैल, 1969 को तेलंगाना के समर्थन में उस्मानिया के सैकड़ों छात्रों ने मिलकर तेलंगाना के विरोध में बुलाई गई एक मीटिंग का घेराव किया. यह मीटिंग आंध्र प्रदेश के तेलंगाना विरोधियों ने बुलाई थी. छात्रों की जबरदस्त भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें तीन छात्र मारे गए. एक मई को एक बार फिर छात्रों ने तेलंगाना क्षेत्र के लोगों के समर्थन से एक बड़ी रैली निकाली. रैली पर रोक लगाने के बावजूद हजारों की भीड़ जमा हो गई. इस रैली में भी पुलिस फायरिंग हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. 1969 के पूरे तेलंगाना आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से 369 लोगों की जान गई थी. मारे गए लोगों में ज्यादातर उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र थे.
हालांकि, बाद में एम. चेन्नारेड्डी की अगुआई वाली तेलंगाना प्रजा समिति का कांग्रेस में विलय हो गया और फिर यह आंदोलन शांत हो गया. 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तीन नए राज्यों का गठन किया-उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़. इसके बाद तेलंगाना की मांग फिर से उठी. 2001 में के. चंद्रशेखर राव अलग तेलंगाना का मुद्दा उठाते हुए तेलुगू देशम पार्टी से अलग हुए और तेलंगाना राष्ट्र समिति बना ली. 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना.
तेलंगाना संघर्ष की मुख्य वजह थी कि राज्य का अलग ढंग से विकास होगा और गरीबी दूर होगी. लेकिन नया राज्य बनने के बाद सूखा, गरीबी, भुखमरी, आत्महत्याएं वैसे ही जारी हैं. नये राज्य की नई सरकार शाही यज्ञ कराकर जनता के पैसे फूंक रही है. इतने लंबे संघर्ष के बाद गठित राज्य में भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है.
वे कौन से देवी-देवता हैं जो किसानों की कीमत पर हवि और शमिधा से खुश होंगे और मुख्‍यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अभयदान देंगे? ऐसी निर्दयी और अधर्मी सत्ता को फिर-फिर आग लगे. 

मंगलवार, 22 दिसंबर 2015

कांग्रेसी तरीके से बिना जांच की क्लीनचिट


किसी नेता पर गंभीर किस्म के घोटाले में लिप्त होने का आरोप लगने से पहले ही उसे क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? लेकिन भारतीय लोकतंत्र में यह संसदीय रवायत है कि किसी पर आरोप लगने के साथ ही पार्टी और सरकारें उसे क्लीन चिट दे देती हैं. यह घोटाले से निपटने का कांग्रेसी तरीका है. इसी तर्ज पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडीसीए मामले में अरुण जेटली पर लगे सभी आरोपों को बे​बुनियाद बता रहे हैं. मोदी ने संसदीय पार्टी मीटिंग में कहा, 'जेटली पाक साफ हैं. जिस तरह हवाला घोटाले में लालकृष्ण आडवाणी बेदाग साबित हुए, वैसे ही जेटली भी बेदाग होकर बाहर निकलेंगे.' अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं. वे अपनी पार्टी लाइन की मजबूरी के चलते कदाचार में शामिल लोगों का भी हर तरह से बचाव करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी सामूहिक जवाबदेही को ताक पर रखकर बिना किसी जांच पड़ताल के ही जेटली को क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं?
भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद करीब आठ वर्षों से डीडीसीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते रहे हैं. लेकिन उनकी नहीं सुनी गई. अब दिल्ली सचिवालय में छापे के बाद जब आम आदमी पार्टी ने भी इस घोटाले को उछाला तो यह मसला हंगामाखेज हो गया. अंतर इतना रहा कि कीर्ति आजाद ने पार्टी लाइन को दरकिनार कर पहले की ही तरह अपनी बात मजबूती से रखी. अब भाजपा कह रही है कि वे कांग्रेस से मिल गए हैं. जिस आरोप के समर्थन में तमाम तथ्य और दस्तावेज मौजूद हैं, सरकार उसकी जांच कराने से क्यों कतरा रही है?
कीर्ति आजाद के लगाए आरोप गंभीर हैं और उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए. आरोपों के कुछ बिंदु ऐसे हैं जो गंभीर हैं:
डीडीसीए की ओर से 14 ऐसी कंपनियों को लाखों रुपये भुगतान किए गए, जिनके पते फर्जी थे और उनके बारे में जान​कारियां गलत या अधूरी थीं.
फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के पुनर्निर्माण में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुईं.
निर्माण कंपनियों को एक से ज़्यादा बार भुगतान हुए. एक ही पते और एक ही फोन नंबर वाली कई कंपनियां थीं, जिनसे डीडीसीए के अधिकारियों के निजी संबंध भी जाहिर हुए.
इन कंपनियों के पास पैन कार्ड जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं थीं.
विकीलीक्स और सन स्टार अख़बार ने दावा किया था कि डीडीसीए ने लैपटॉप और प्रिंटर किराये पर लिए थे. एक लैपटॉप का प्रतिदिन किराया 16000 रुपए और एक प्रिंटर का किराया 3000 रुपए  प्रतिदिन भुगतान किया गया.
कीर्ति आजाद का आरोप है कि उन्होंने लगातार गड़बड़ियों की जानकारी तत्कालीन अध्यक्ष रहे अरुण जेटली को दी, पर उन्होंने इस पर गौर नहीं किया.
कीर्ति आज़ाद ने कई बार फ़िरोज़शाह कोटला के बाहर धरना दिया. इस मामले में बिशन सिंह बेदी, मदन लाल, मनिंदर सिंह और दूसरे खिलाड़ी भी उनके साथ रहे. फिर भी इस बार उचित कार्यवाही क्यों नहीं हुई?
कीर्ति आजाद का इलजाम है कि खिलाड़ियों के चयन में पैसों का लेनदेन किया जाता है.
सवाल उठते हैं कि क्या जेटली डीडीसीए के रोज़मर्रा के कामकाज से संबंधित थे? क्या उन्होंने कथित भ्रष्टाचार करने वालों का बचाव किया?
कीर्ति आजाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो जारी किया उसमें जेटली बोलते सुने जा सकते हैं कि 'डीडीसीए का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि जिन लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं मैं उनका बचाव करूं.'

आम तौर पर किसी घोटाले में लिप्त आरोपी कभी भी अपना अपराध कबूल नहीं करते. वे अंत समय तक अपने को पाक-साफ बताते रहते हैं. जिस तरह जेटली वीडियो में कह रहे हैं कि मेरा दायित्व है कि जिन लोगों पर आप​राधिक मामले दर्ज हुए हैं मैं उनका बचाव करूं, प्रधानमंत्री मोदी भी वही कर रहे हैं. उनका दायित्व है कि वे अपने ताकतवर मंत्री का बचाव करें. ऐसा करके केंद्र सरकार यह संदेश दे रही है कि जो ताकतवर है, उसपर तमाम आरोपों के बाद भी आंच नहीं आ सकती. आरोपों में कितना दम है, यह तो जांच के बाद ही सामने आ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता जब भ्रष्टाचार के आरोपी का बचाव करेगी तो आरोपों की जांच कौन करेगा?

मंगलवार, 8 दिसंबर 2015

बुंदेलखंड में अकाल, घास की रोटी खा रहे लोग

योगेंद्र यादव

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इस वर्ष का सूखा विकराल स्वरुप धारण करता drought effected-जा रहा है। फसलों के नुक्सान, पानी की कमी और रोज़गार के अवसरों की कमी का असर अब सीधे सीधे इंसान और पशुओं के खाने पर दिखाई पड़ने लगा है। इससे यह अंदेशा पैदा होता है कि इस क्षेत्र के सबसे ग़रीब परिवारों के लिए भुखमरी की नौबत आ सकती है। ग़ौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ रहा है और इस साल ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से रवि की फसल भी नष्ट हो गयी थी। इस संकटमय स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार और प्रसाशन को तुरंत कुछ आपात कदम उठाने होंगे, चूँकि अब तक ये जनता तक राहत पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं।
यह निष्कर्ष स्वराज अभियान द्वारा बुंदेलखंड की सभी 27 तहसीलों के 108 गांवों में किये सर्वेक्षण से सामने आया है। इस सर्वे में कुल 1206 परिवारों (सबसे ग़रीब 399 सहित) का इंटरव्यू किया गया। दशहरा और दिवाली के बीच हुए इस सर्वे में स्वराज अभियान और बुंदेलखंड आपदा राहत मंच के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर सूखे के असर का जायज़ा लिया। सर्वे का निर्देशन योगेन्द्र यादव ने संजय सिंह (परमार्थ औरई), ज़्याँ द्रेज़ (राँची) और रीतिका खेड़ा (दिल्ली) के सहयोग से किया। यह निष्कर्ष सर्वे में लोगों द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित है। इसकी स्वतंत्र जांच नहीं की गयी है।
बुंदेलखंड में खरीफ की फसल लगभग बर्बाद हो गयी है। ज्वार, बाजरा, मूंग और सोयाबीन उगाने वाले 90% से अधिक परिवारों ने फसल बर्बादी की रपट दी। अरहर और उड़द में यह प्रतिशत कुछ कम था। केवल तिल की फसल ही कुछ बच पायी है। वहां भी 61% किसानों ने फसल बर्बादी का ज़िक्र किया। सूखे के चलते पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है। दो तिहाई गांवों में पिछले साल की तुलना में घरेलू काम के पानी की कमी आई है, आधे के अधिक गांव में पानी पहले से अधिक प्रदूषित हुआ है। दो तिहाई गांव से पानी के ऊपर झगड़े की खबर है। पानी का मुख्य स्रोत हैण्ड-पम्प है, लेकिन सरकारी हैण्ड-पम्पों में एक तिहाई बेकार पड़े हैं।
सर्वेक्षण के सबसे चिंताजनक संकेत भुखमरी और कुपोषण से सम्बधित है। पिछले एक महीने के खान-पान के बारे में पूछने पर पता लगा कि एक औसत परिवार को महीने में सिर्फ़ 13 दिन सब्ज़ी खाने को मिली, परिवार में बच्चों या बड़ों को दूध सिर्फ़ 6 दिन नसीब हुआ और दाल सिर्फ 4 दिन। ग़रीब परिवारों में आधे से ज़्यादा ने पूरे महीने में एक बार भी दाल नहीं खायी थी और 69% ने दूध नहीं पिया था। ग़रीब परिवारों में 19% को पिछले माह कम से कम एक दिन भूखा सोना पड़ा।
सर्वे से उभर के आया कि कुपोषण और भुखमरी की यह स्थिति पिछले 8 महीनों में रबी की फसल खराब होने से बिगड़ी है। सिर्फ़ ग़रीब ही नहीं, लगभग सभी सामान्य परिवारों में भी दाल और दूध का
लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वराज अभियान के संयोजक हैं।
लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वराज अभियान के संयोजक हैं।
उपयोग घट गया है। यहां के 79% परिवारों ने पिछले कुछ महीनों में कभी ना कभी रोटी या चावल को सिर्फ़ नमक या चटनी के साथ खाने को मजबूर हुए हैं। 17% परिवारों ने घास की रोटी (फिकारा) खाने की बात कबूली। सर्वे के 108 में से 41 गांवों में इस होली के बाद से भुखमरी या कुपोषण से मौत की रपट भी आई, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। इस सर्वे में आसन्न संकट के कई और प्रमाण भी आये। एक तिहाई से अधिक परिवारों को खाना मांगना पड़ा, 22% बच्चों को स्कूल से वापिस लेना पड़ा, 27% को ज़मीन और 24% को जेवर बेचने या गिरवी रखने पड़े हैं।
जानवरों के लिए भुखमरी और अकाल की स्थिति आ चुकी है। बुंदेलखंड में दुधारू जानवरों को छोड़ने की “अन्ना” प्रथा में अचानक बढ़ोत्तरी आई है। सर्वे के 48% गांवों में भुखमरी से 10 या अधिक जानवरों के मरने की ख़बर मिली। वहां 36% गांवों में कम से 100 गाय-भैंस को चारे के अभाव में छोड़ दिया गया है। जानवरों के चारे में कमी की बात 77% परिवारों ने कही तो 88% परिवारों ने दूध कम होने की रपट की। मजबूरी में 40% परिवारों को अपना पशु बेचना पड़ा है और पशुधन की कीमत भी गिर गयी है।
इस संकट से निपटने के लिए सरकार और प्रसाशन को तुरंत कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। इस संकट की घड़ी में मनरेगा योजना से कुछ लाभ नहीं हो पाया है। एक औसत ग़रीब परिवार को पिछले 8 महीनों में मनरेगा से 10 दिन की मज़दूरी भी नहीं मिली है। सरकारी राशन की स्थिति भी असंतोषजनक है। ग़रीब परिवारों में आधे से भी कम (केवल 42% के पास) बीपीएल या अंत्योदय कार्ड है।
स्वराज अभियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर मांग की थी कि कुछ इमरजेंसी कदम उठाये जाएं। यह सर्वेक्षण बुंदेलखंड को लेकर हमारी उस चिंता को सही ठहराता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कई घोषणाएं की हैं। अब ज़रूरत है कि आम लोगों को अविलम्ब राहत पहुंचाई जाए।

(साभार:हिम न्यूजपोस्ट)

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